UPI के जरिए भुगतान करने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर बैंक किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह, RuPay डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने यह फैसला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, RuPay डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन को आधिकारिक तौर पर ‘इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम’ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली संचालक इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल सकता।
