नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को प्रत्याशी मानने और निर्विरोध चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी किया है.

 सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है. चुनाव आयोग को ये नोटिस शिव खेडा की याचिका पर जारी किया गया है. 

दरअसल याचिका मे कहा गया था कि नोटा को भी एक प्रत्याशी माना जाए और अगर नोटा को सर्वाधिक वोट मिलें, तो उस सीट पर  दोबारा चुनाव कराया जाए.