पश्चिम बंगाल सरकार सियालदह कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

राज्य सरकार सियालदह कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपील दायर करने की अनुमति दे दी है।

बुधवार को हाईकोर्ट ने बताया कि वे निचली अदालत द्वारा दी गई सजा की अपर्याप्तता का दावा करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर निर्णय लेने से पहले सीबीआई, पीड़ित परिवार और दोषी को सुनेगी। अदालत ने कहा कि इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

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