दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को बड़ा झटका किया. कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा, दुकानदार खाने का प्रकार लिखें.

अपना नाम लिखना जरूरी नहीं. इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले दो राज्यों ने किया.

राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं. नगरपालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है. अल्पसंख्यक और दलितों को अलग-थलग किया जा रहा है. वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा. इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह आदेश है या प्रेस रिलीज.

वकील ने कहा, मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं. इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गईं, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है. आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है?

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