गुरुवार के फैसले में न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप को पिछले एंटीट्रस्ट आदेश के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट से बाहर निकलने (ऑप्ट-आउट) का विकल्प भी प्रदान करना होगा।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने व्हाट्सएप के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। पीटीआई के मुताबिक, न्यायाधिकरण ने व्हाट्सएप पर अन्य मेटा प्लेटफॉर्म्स से डेटा साझा करने पर लगाई गई रोक को अस्थाई रूप से हटा दिया है। इस फैसले का सीधा असर देश में व्हाट्सएप के 58 करोड़ यूजर्स पर होगा।
बता दें कि व्हाट्सएप 2021 में भारत में अपनी मूल कंपनी मेटा और उसके अन्य प्लेटफॉर्मस से डेटा शेयरिंग की नीति को लागू करना चाहती थी, जिसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की दखल के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अस्थाई रूप से रोक लागा दिया था।