योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में पीड़ित एससी-एसटी परिवारों की मदद के लिए योगी सरकार ने 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। प्रदेश में एससी-एसटी पीड़ितों को 85,000 रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं को साढ़े सात वर्ष में 1447 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है।

अपराध की गंभीरता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों और उनके परिवारों को जरूरत पर सरकार की तरफ से मदद मिले। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह सहायता 85,000 रुपये से 8.25 लाख रुपये तक होती है।