धनबाद : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं तो प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर एवं पब्लिशर का नाम एवं पता का प्रिंट होना अनिवार्य होगा।

प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग के लिए सप्लाई ऑर्डर देने वाले व्यक्ति की पहचान किसी ऐसे दो व्यक्ति से अभिप्रमाणित कराना होगा, जिन्हें वह व्यक्तिगत रुप से जानता हो। पहचान सम्बन्धी डिक्लेरेशन पहचानकर्ता के हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक होगा।

वहीं प्रिटिंग साम्रगी तैयार होने के उपरान्त प्रिंटर द्वारा, सामग्री प्रकाशित कराने वाले व्यक्ति की पहचान सम्बन्धी डिक्लेरेशन के साथ, प्रकाशित सामग्री की एक प्रति व्यय अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त दर्शाए गए प्रक्रिया के उल्लंघन पर छः माह का कारावास अथवा 2 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों, संबंधित के विरुद्ध किया जाएगा।