चाईबासा/झारखण्ड : चाईबासा के किरीबुरू में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।
यह जानकारी चाईबासा ने दी है। पुलिस के अनुसार मुफ्फसिल पाण्ड्राशाली थाना काण्ड सं0- 138 / 2022, दिनांक- 16 सितंबर 2022 धारा-323/506/366ए / 376 (डी) भादवी एवं 04 / 06 पोक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त रामचन्द्र तियू पिता प्रेम सिंह तियू, अनुप प्रताप तियू पिता नरेन्द्र तियू, दोनों ग्राम दोपाई, थाना- पाण्ड्राशाली ओपी एवं सुखलाल होनहागा उर्फ गब्बर पिता सतीश होनहागा, ग्राम पुरूनिया, थाना- पाण्ड्राशाली ओपी के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म (Rape) करने का मामला दर्ज किया गया था।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।