जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित दिनांक 10.11. 2024 को मतदान कर्मियों का पार्टी मिलान हेतु बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम के मैदान में निर्मित Dispatch Center में पार्टी मिलान के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 4 कर्मी/पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहना उनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है। बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाया जाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं IPC की धारा-187 एवं 188 (भारतीय न्याय संहिता धारा-222 एवं 223) का उल्लंघन तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा 24 घंटे के अंदर अनुपस्थित कर्मी/पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है एवं स्पष्टीकरण समय पर अप्राप्त रहने एवं संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं IPC की धारा-187 एवं 188 (भारतीय न्याय संहिता धारा-222 एवं 223) के तहत् विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त 4 कर्मी/पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है जो निम्नवत है –:
1.अरूण कुमार, सहायक शिक्षक, राजा मेदिनीराय इंटर महाविद्यालय, बरवाडीह।
2.राजेश कुमार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सुरली।
3.देवमोहन सिंह, सहायक अध्यापक, उ०प्राथमिक विद्यालय, कुमियाहाटा।
4.जगवा उरांव, अनुसेवक, सिकनी कोयला परियोजना, चन्दवा, लातेहार।