स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा क्षेत्र में धारा-163 लागू करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी।
भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार विधानसभा चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक लग जाएगी।
स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत खूँटी अनुमण्डल के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
जिसके आलोक में ऐसे सभी प्रचारक जो किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं एवं वे खूँटी जिले के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति जिले से स्वतः बाहर चले जाएँगे एवं मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का विध्न नहीं डालेंगे।
सभी प्रकार की चुनावी प्रचार-प्रसार, सभाओं एवं रैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, हालांकि घर-घर जाकर किये जाने वाले प्रचार-प्रसार पर उपरोक्त निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं रहेगी।