दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 3 की उप धारा (1) और (3) को लागू करते हुए प्रतिबंध लगाया।

मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि लिट्टे अभी भी उन गतिविधियों में शामिल है, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।