अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के पश्चात पूरे धनबाद अनुमंडल में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
निषेधाज्ञा के दौरान पाँच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी डंडा भाला गड़ासा तलवार तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना धरना प्रदर्शन सभा आयोजित करना लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र अस्त्र-शस्त्र विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
नेपाली समुदाय द्वारा खुखरी धारण सिक्ख समुदाय द्वारा कृपाण धारणशादी विवाह से संबधित जलसा/बारात में सम्मिलित व्यक्तियों शव यात्रा में जाने वाले जुलूस हाट बाजार अस्पताल जा रहे मरीज के साथ जा रहे व्यक्तियों विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी पुलिस बल
विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं।