झारखण्ड : जस्टिस आर मुखोपध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अपने चाचा के श्राद्धकर्म में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दे दी है।
हालांकि वह पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे।
इससे पहले अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।